सामान्य ज्ञान अक्टूबर 2014 : भारतीय राजव्यवस्था

इस बार जानते है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में -

  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किन्तु इस पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता हो सकते है |
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी| लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है |
  • यह सेवा-निवृति के पश्चात् भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है |
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजानिक धन का संरक्षक होता है |
  • भारत तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किये गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस बात की संपरीक्षा करता है |

लेखक परिचय :
मोहम्मद इमरान खान
फो.नं. -+91 9785984283
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