सामान्य ज्ञान मई 2014 : भारतीय राजव्यवस्था
  • संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि ( consolidated fund ) का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान माँगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है, संचित निधि में डाल दिया जाता है। सरकार को प्राप्त सभी प्रकार की आय यथा-कर, करेत्तर आय, ऋण प्राप्तियाँ आदि इसमें शामिल की जाती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं।
  • धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को तभी लोक सभा में पेश किया जाता है, जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करे, लेकिन संसद के अनिवार्य अनुमोदन से ही संचित निधि (consolidated fund) से धन निकाला जा सकता है।
  • भारत की संसद में उच्च सदन को राज्य सभा तथा निम्न सदन को लोक सभा कहा जाता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोक सभा से मिलकर बनती है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है।

लेखक परिचय :
मनोज कुमार सैनी
फो.नं. -9785984283
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