नागरिकता की समाप्ति
- नागरिकता की समाप्ति:
- भारतीय नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग किया जा सकता है तथा विदेश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बशर्ते ऐसा करने का कारण अपराध आदि नही होना चाहिए ।
- यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है ।
- यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता धोखे से लेले तो यह अवैध है ।
- जब कोई स्त्री या पुरुष किसी विदेशी स्त्री या पुरुष से विवाह करता है , तो उसे विदेशी नागरिकता मिलने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है ।
- जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर वहाँ की सरकारी नौकरी करता है, तो भी उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है ।
- कुछ अन्य कारणो से भी नागरिकता की समाप्ति हो जाती है, जैसे- पागलपन, साधु, सन्यासी, इत्यादि बनने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है ।
- देशद्रोह के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संविधान के प्रावधान के अनुसार समाप्त कर दी जाती है ।
